Dumka News : बाल विवाह कानूनन अपराध, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: बीडीओ

मैरिज हॉल, टेंट, कैटरर्स व धर्मगुरुओं को दी गई सख्त हिदायत

Dumka News : बाल विवाह कानूनन अपराध, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: बीडीओ

रामगढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

दुमका : जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को रामगढ़ प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में ग्राम ज्योति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा एवं धोबा पंचायत की मुखिया ज्योति देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है।इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।साथ ही बाल विवाह जैसे कार्यक्रमो मे सेवायें देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालको के अलावा पंडित-मौलवियों को भी सख्त संदेश देते हुए उनसे कहा गया  कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वर-वधु निर्धारित आयु से कम के तो नही है।

यदि ऐसा पाया गया तो दोनो पक्षोें के अलावा आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील करते हुए कहा कि उक्त शिकायत देने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोगो का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा पुलिस के112 तथा जे. आर. सी. हेल्पलाइन नंबर 18001027222 जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाईल नंबर एंव व्हाट्सअप नंबर पर की जा सकती है। महिला एवं बाल विभाग द्वारा बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने हेतु प्रखंड स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।

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जिसके अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं सभी पंचायतों के पंचायत सचिव से संपर्क कर बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते है। उक्त मौके पर सभी पंचायत भवनों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर बाल विवाह रोकथाम से संबंधित टोल फ्री नंबर अंकित करने एवं गांव गांव में लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया।

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कार्यशाला को मुखिया ज्योति देवी, निति आयोग के अमलेश कुमार, ग्राम ज्योति संस्था के मुकेश दूबे ज्योति चौधरी,बाल विकास परियोजना के प्रखंड समन्वयक अपर्णा कुमारी ने भी संबोधित किया। मौके पर रीमा दत्ता, तारा प्रसाद, बीपीओ आनंद शंकर मुर्मू सहित सभी पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य एवं विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु मौजूद थे।

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Edited By: Susmita Rani
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Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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