Dumka News : बाल विवाह कानूनन अपराध, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: बीडीओ
मैरिज हॉल, टेंट, कैटरर्स व धर्मगुरुओं को दी गई सख्त हिदायत
रामगढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
दुमका : जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को रामगढ़ प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में ग्राम ज्योति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा एवं धोबा पंचायत की मुखिया ज्योति देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है।इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।साथ ही बाल विवाह जैसे कार्यक्रमो मे सेवायें देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालको के अलावा पंडित-मौलवियों को भी सख्त संदेश देते हुए उनसे कहा गया कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वर-वधु निर्धारित आयु से कम के तो नही है।

जिसके अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं सभी पंचायतों के पंचायत सचिव से संपर्क कर बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते है। उक्त मौके पर सभी पंचायत भवनों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर बाल विवाह रोकथाम से संबंधित टोल फ्री नंबर अंकित करने एवं गांव गांव में लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया।
कार्यशाला को मुखिया ज्योति देवी, निति आयोग के अमलेश कुमार, ग्राम ज्योति संस्था के मुकेश दूबे ज्योति चौधरी,बाल विकास परियोजना के प्रखंड समन्वयक अपर्णा कुमारी ने भी संबोधित किया। मौके पर रीमा दत्ता, तारा प्रसाद, बीपीओ आनंद शंकर मुर्मू सहित सभी पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य एवं विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु मौजूद थे।
