हाईकोर्ट के आदेश पर सिमडेगा में मीट-चिकन दुकानों की विशेष जांच, बिना लाइसेंस कारोबारियों को चेतावनी

बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश पर सिमडेगा में मीट-चिकन दुकानों की विशेष जांच, बिना लाइसेंस कारोबारियों को चेतावनी
सिमडेगा शहर में मीट एवं चिकन दुकानों का निरीक्षण करते खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासनिक अधिकारी।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिमडेगा प्रशासन ने शहर के मीट एवं चिकन दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को वैध फूड सेफ्टी लाइसेंस, नगर परिषद की एनओसी और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बाजार टांड में एक चाट दुकान पर औद्योगिक रंग मिलने के बाद खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कर दिया गया।

सिमडेगा:  उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन में सिमडेगा प्रशासन ने शहर के मीट एवं चिकन दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन कराना था।

उपायुक्त सिमडेगा एवं अनुमंडल पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सुमंत तिर्की के नेतृत्व में अंचल अधिकारी (सदर) मोहम्मद इम्तियाज अहमद, नगर परिषद के प्रशासक अरविंद तिर्की, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला प्रकाश चंद्र गुग्गी, सिमडेगा-1 के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी विकास कुमार तथा सिमडेगा-2 के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. अनिकेत द्विवेदी की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न मीट एवं चिकन दुकानों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने, वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेने तथा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के क्रम में बाजार टांड स्थित ठेला-खोमचा, चाट एवं गोलगप्पा स्टॉलों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एक चाट दुकान में अखाद्य (औद्योगिक) रंग का उपयोग पाया गया। इस पर अधिकारियों ने मौके पर ही चाट को नष्ट करा दिया तथा संबंधित दुकानदार को भविष्य में औद्योगिक रंग का प्रयोग नहीं करने और फूड सेफ्टी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय संचालित करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस प्रकार के संयुक्त जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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Edited By: Susmita Rani
Susmita Rani Picture

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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