Koderma News: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास, ₹25000 जुर्माना भी लगाया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
कोडरमा: ST-47/2024, पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति- रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह, पिता- दिनेश सिंह बिजली ऑफिस के पीछे, कोडरमा, थाना- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया।
मामला वर्ष 16 दिसंबर 2023 का है। इसे लेकर कोडरमा थाना में, मृतक, के पिता सागर सिंह ने थाना कांड संख्या 222/2023, दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

क्या है मामला:

Kumar Ramesham is associated with Samridh Jharkhand and actively covers local news, public issues, social developments, and important updates from Jharkhand and nearby regions. He focuses on delivering timely, factual, and community-centered reporting with an emphasis on accuracy and reliability.


