Koderma News: विधिक जागरूकता अभियान, योगियाटिलहा पंचायत भवन में ग्रामीणों को सिखाया गया कानून
कानून की जानकारी से ही सभ्य एवं शुव्यवस्थित समाज का निर्माण संभव
कोडरमा के जयनगर प्रखंड अंतर्गत योगियाटिलहा पंचायत भवन में '90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता शिविर' का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं ने ग्रामीणों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, शिक्षा के अधिकार और आईटी एक्ट के बारे में जागरूक किया। शिविर में बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए इसके कानूनी दंड के प्रावधानों की जानकारी दी गई ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
कोडरमा: 90 दिन गहन विधिक जागरुकता शिविर के पंचायत भवन योगीयाटिलहा जयनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता किरण कुमारी कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उचित माध्यम से उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है । साथ ही कानून के प्रति जागरूक करना है। जिससे अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके ।
वही डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि कानून की जानकारी सबों के लिए आवश्यक है। कानून के जानकारी से ही सभ्य एवं सुव्यवस्थित समाज का निर्माण संभव। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, शिक्षा का अधिकार, अधिकार और कर्तव्य पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून की अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान है। वहीं उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है जिसे हम सभी को मिलकर दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह करना या कराना या उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय अपराध है।
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