Hazaribagh News: सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए सख्त, दिशा-निर्देश जारी
अनुमण्डल पदाधिकारी सदर आदित्य पांडेय की अध्यक्षता
हजारीबाग के सदर अनुमण्डल पदाधिकारी आदित्य पांडेय और सहायक नगर आयुक्त अनिल पाण्डेय की उपस्थिति में शहरी क्षेत्र के सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटल संचालकों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर निगम निबंधन, रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, फायर एनओसी, अनिवार्य इन-हाउस पार्किंग और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमावली के तहत चार रंगों के डस्टबिन रखने का कड़ा निर्देश दिया गया। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों को तत्काल चिन्हित कर सील किया जाएगा।
हजारीबाग: अनुमण्डल पदाधिकारी सदर आदित्य पांडेय की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक नगर आयुक्त अनिल पाण्डेय, सभी थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी तथा हजारीबाग शहरी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के संचालक/प्रबंधक उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए नगर निगम में निबंधन कराना अनिवार्य है। जिन संचालकों ने अब तक निबंधन नहीं कराया है, वे अविलंब इसे सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमावली को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी परिसरों में चार प्रकार के डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
हरा (गीला कचरा),नीला (सूखा कचरा), काला (खतरनाक घरेलू कचरा) एवं पीला (जैव-चिकित्सीय कचरा)।
साथ ही सभी बड़े कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generators) प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे के निष्पादन की व्यवस्था करनी होगी।
इसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
अनुमण्डल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले या लापरवाही बरतने वाले मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें चिन्हित कर तत्काल सील किया जाएगा।
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