Hazaribagh News: सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए सख्त, दिशा-निर्देश जारी

अनुमण्डल पदाधिकारी सदर आदित्य पांडेय की अध्यक्षता

Hazaribagh News: सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए सख्त, दिशा-निर्देश जारी
(फ़ोटो)

हजारीबाग के सदर अनुमण्डल पदाधिकारी आदित्य पांडेय और सहायक नगर आयुक्त अनिल पाण्डेय की उपस्थिति में शहरी क्षेत्र के सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटल संचालकों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर निगम निबंधन, रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, फायर एनओसी, अनिवार्य इन-हाउस पार्किंग और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमावली के तहत चार रंगों के डस्टबिन रखने का कड़ा निर्देश दिया गया। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों को तत्काल चिन्हित कर सील किया जाएगा।

हजारीबाग: अनुमण्डल पदाधिकारी सदर आदित्य पांडेय की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक नगर आयुक्त अनिल पाण्डेय, सभी थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी तथा हजारीबाग शहरी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के संचालक/प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए नगर निगम में निबंधन कराना अनिवार्य है। जिन संचालकों ने अब तक निबंधन नहीं कराया है, वे अविलंब इसे सुनिश्चित करें।

ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए निर्देश दिया गया कि रात 10:00 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डी.जे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित उपकरणों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रतिष्ठानों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जिन परिसरों में अग्निशमन उपकरण स्थापित हैं, उन्हें अद्यतन एवं चालू स्थिति में रखना होगा। परिसर में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु निर्देश दिया गया कि सभी प्रतिष्ठानों में वाहनों के लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाए, जिससे मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश एवं निकास हेतु अलग-अलग मार्ग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

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सहायक नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमावली को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी परिसरों में चार प्रकार के डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।

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हरा (गीला कचरा),नीला (सूखा कचरा), काला (खतरनाक घरेलू कचरा) एवं पीला (जैव-चिकित्सीय कचरा)।
साथ ही सभी बड़े कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generators) प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे के निष्पादन की व्यवस्था करनी होगी।
इसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
अनुमण्डल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले या लापरवाही बरतने वाले मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें चिन्हित कर तत्काल सील किया जाएगा।

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Edited By: Anjali Sinha
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