Bokaro News: बीएसएल प्रबंधन का बड़ा निर्देश, आवंटियों को देनी होगी फायर सेफ्टी एनओसी
अग्निशामक यंत्रों को कार्यशील अवस्था में रखना होगा अनिवार्य
बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी व्यावसायिक परिसरों में वैध फायर एनओसी और कार्यशील सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करते हुए 11 जुलाई 2026 तक टीए-एलआरए विभाग में शपथ-पत्र जमा करना होगा।
बोकारो: जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), अग्नि सुरक्षा नियमों, विद्युत सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों, मालिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीएसएल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जिन लोगों को प्लॉट या दुकान आवंटित की गई है, उन्हें अपने प्रतिष्ठानों एवं भवनों में हर समय पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
इसके तहत अग्निशामक यंत्र एवं अन्य अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना अनिवार्य होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध फायर सेफ्टी एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) तथा अन्य आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही भवनों में पर्याप्त आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) एवं सुरक्षित निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।


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