सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन नहीं दायर करेगा


सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रज्जाक खान ने कहा कि बहुमत का फैसला है कि रिव्यू नहीं दायर होना चाहिए, जबकि मैं ऐसा चाहता हूं. उन्होंने कहा कि बोर्ड में सात सदस्य थे, जिसमें छह ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि जमीन लेने पर अभी कोई बात नहीं हुई, बाद में इस पर बात होगी. उन्होंने कहा कि जब सरकार की ओर से जमीन का प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज सिर्फ रिव्यू पिटिशन पर बात हुई है. यानी रिव्यू पिटिशन दायर करने के पक्ष में सिर्फ अब्दुल रज्जाक खान ही थे.
Abdul Razzaq Khan,Sunni Waqf Board: Majority decision in our meeting is that review petition in Ayodhya case should not be filed. pic.twitter.com/pwexHmprHb
— ANI UP (@ANINewsUP) November 26, 2019
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मंदिर निर्माण के लिए रामलाल को सौंपने का फैसला दिया था, जबकि सरकार को कहा था कि वह मसजिद के लिए मुसलिम समुदाय को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में दूसरी जगह दे. अदालत के इस फैसले के बाद मुसलिम पर्सनल लाॅ बोर्ड ने रिव्यू पिटिशन दायर करने का निर्णय लिया है. वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी इस पर निर्णय लेना था और उसने रिव्यू पिटिशन नहीं दायर करने का निर्णय लिया. उधर, शबाना आजमी-नसरुद्दीन शाह सहित 100 प्रख्यात मुसलिम हस्तियों ने रिव्यू पिटिशन दायर करने के फैसले का यह कह कर विरोध किया है कि शीर्ष अदालत ने निर्विरोध रूप से यह फैसला दिया और इसके खिलाफ पिटिशन दायर करने से मुसलिम समाज का हित नहीं होगा. इन हस्तियों ने कहा कि इस मामले को जीवित रखना समाज के हित में नहीं है.
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