राहुल गांधी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, मानहानि मामले में ऑर्डर शीट तलब
हाई कोर्ट ने मामले की ऑर्डर शीट तलब कर अगली सुनवाई तय की
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट की ऑर्डर शीट तलब की है।
जबलपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से फिलहाल कोई तत्काल राहत नहीं मिली है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से संबंधित मामले की ऑर्डर शीट तलब कर ली है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई 23 जून निर्धारित की है।
यह मामला केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में कार्तिकेय चौहान का नाम कथित तौर पर पनामा पेपर्स मामले से जोड़कर टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।


गौरतलब है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से पनामा पेपर्स लीक मामले का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम लिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा था कि वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र का नाम लेना चाहते थे, लेकिन भ्रमवश कार्तिकेय चौहान का नाम ले बैठे।
कार्तिकेय चौहान का आरोप है कि इस बयान से उनकी सार्वजनिक छवि प्रभावित हुई, जिसके चलते उन्होंने अदालत में मानहानि का दावा प्रस्तुत किया। अब इस मामले में सभी की नजरें 23 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.


