हिमंत बिस्व सरमा 2.0 सरकार: असम में 26 मई को पेश होगा यूसीसी बिल
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की नई सरकार ने 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसे मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि जनजातीय समुदायों और धार्मिक परंपराओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी खर्च कम करने और दो लाख नौकरियों के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं।
Assam UCC Bill: मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गये। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आज से आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है तथा मंत्रियों के विभागों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 26 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। हालांकि, जनजातीय समुदायों तथा सभी प्रकार की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रस्तावित यूसीसी में मुख्य रूप से विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप तथा बहुविवाह जैसे विषय शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, देवजीत लोन सैकिया को आगामी पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।
सरकार ने मितव्ययिता से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए हैं। अगले छह महीनों तक नए मंत्रियों को नई गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। इसी अवधि में मंत्री, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। केवल चिकित्सकीय कारणों से ही विदेश जाने की अनुमति होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल से लेकर मंत्रियों और अधिकारियों तक के काफिले में वाहनों की संख्या कम की जाएगी। साथ ही, वर्ष 2025 की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर सरकारी खर्च कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से अगले छह महीनों तक राज्य सरकार विदेशी सामान की खरीद नहीं करेगी। इस दौरान सभी सेमिनार और कार्यशालाएं केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
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