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झारखंड: पत्नी और बच्ची की हत्या मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल कोर्ट में हुई थी फांसी की सज़ा

झारखंड: पत्नी और बच्ची की हत्या मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल  कोर्ट में हुई थी फांसी की सज़ा गर्भवती पत्नी और एक साल की बेटी की हत्या कर उनके शव को कुएं में फेंकने वाले आरोपी को हजारीबाग जिले की सिविल कोर्ट ने सितंबर, 2023 में फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया है.
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