Pakur News: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक करें दावा-आपत्ति
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू
पाकुड़ जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन कराने एवं स्थानांतरण (शिफ्टिंग) के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिले में वर्तमान में 7,81,740 पंजीकृत मतदाता और 1,068 मतदान केंद्र हैं।
पाकुड़: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पाकुड़ जिले की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन कराने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (शिफ्टिंग) के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर मतदाता सूची में अपने नाम, पता, आयु, फोटो एवं अन्य विवरणों का मिलान अवश्य कर लें। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो संबंधित प्रखंड कार्यालय, मतदान केंद्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अथवा निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन देकर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है। इसलिए सभी नागरिक इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है।
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