अब मॉल व किराना दुकान में शराब नहीं बिकेगी, कैबिनेट में लगी मुहर
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शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को मंजूरी मिली
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है कि प्रदेश के किसी भी किरान दुकान व माॅल में शराब की बिक्री नही होगी। कैबिनेट ने अपने ही पूर्व फैसले को बदलते हुए यह निर्णय लिया है। इसके अलावे ब्रांडेड शराब की कीमत पांच व दस के गुणक में किये जाने को प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है, ताकि इसके कारण खुदरा दुकानदार परेशान न हो।
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिलने की स्थिति में अब नगद भुगतान दिया जाएगा। ऐसे लाभुकों को जो राशि दी जाएगी, उसे जिम्मेदार लोगों से वसूल किया जाएगा। कैबिनेट में आज शिक्षक पात्रता नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट की जानकारी देते हुए सचिव अजय सिंह ने बताया कि किराना दुकान व मॉल में शराब नहीं बेचने का ध्येय इसके लिए आवेदनों की कमी का होना है। इस बाबत व्यवसायियों की दिलचस्पी नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में आवेदन ही नहीं मिल रहे थे। बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियमावली नही होने से परेशानी हो रही थी। इस बाबत इसके नियमावली को अब अलग से परिभाषित किया गया है। इस बाबत एनसीटीई की अधिसूचना का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावे डॉ रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है।
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Edited By: Samridh Jharkhand
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