EXPLAINER: ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो BJP का CM कैसे बनेगा! जानिए बंगाल में राज्यपाल के पास क्या हैं विकल्प
ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से इनकार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब राज्यपाल क्या कदम उठाएंगे और संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है और निवर्तमान मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। लेकिन मंगलवार को कालीघाट स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से खुलकर मना कर दिया। उन्होंने हार स्वीकार करने से भी इनकार किया और दो टूक कहा कि वे इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि उनके अनुसार वे हारी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने खुद को एक आजाद परिंदा करार दिया।
ममता नहीं देंगी इस्तीफा तो क्या होगा?
दरअसल, विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ना संवैधानिक जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी कुर्सी से चिपका रहे तो संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है और राज्यपाल के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कौन से संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
क्या करेंगे राज्यपाल?

यह भी है विकल्प

