मौत के बाद आधार कार्ड रखना खतरनाक हो सकता है, सरकार ने बताया- ऐसे कराएं बंद
निधन के बाद व्यक्ति का आधार कार्ड सक्रिय छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। UIDAI ने मृत परिजन की मृत्यु की रिपोर्ट करने और आधार को डिएक्टिवेट कराने का आसान ऑनलाइन तरीका बताया है। यहां जानें पूरा नियम और प्रक्रिया।
समृद्ध डेस्क: देश में सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका आधार सक्रिय ही रहता है, तो उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने परिवार के सदस्यों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए मृत व्यक्ति के आधार को आसानी से डिएक्टिवेट कराया जा सकता है।
UIDAI ने लोगों को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसके आधार को निष्क्रिय कराने की रिपोर्ट जरूर करें। इससे पहचान चोरी, फर्जी बैंक खाता खोलने या सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। यानी अब आधार डिएक्टिवेट कराने के लिए लंबी लाइन या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य myAadhaar पोर्टल के माध्यम से यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है।
हालांकि, UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार को डिएक्टिवेट करने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। सिस्टम में जानकारी सत्यापित होने के बाद ही आधार नंबर को निष्क्रिय किया जाता है, ताकि किसी तरह की गलती या गलत रिपोर्टिंग से बचा जा सके।
- किसी मृत परिजन के आधार को डिएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले माईआधार पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाएं।
- इसके बाद अपने आधार नंबर से लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, इनमें से Report Death of a Family Member विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- यहां उस राज्य का नाम दर्ज करना होगा, जहां से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जरूरी विवरण भी भरने होंगे।
- सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप आधार डिएक्टिवेशन की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
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