क्या अर्जुन मुंडा की सदस्यता जाएगी! हाईकोर्ट में सुनवाई 7 को
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आरओ से जवाब- तलब
रांची: खूंटी से सांसद सह भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा द्वारा दायर की गई याचिका के बाबत गुरुवार को हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब तलब किया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग पदाधिकारी व निर्वाचन पदाधिकारी से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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गौरतलब है कि इस रिट याचिका के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने अर्जुन मुंडा मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कालीचरण मुंडा ने वोटों की फिर से गिनती के मामले में निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्हें इस मामले में इलेक्शन पिटिशन दाखिल करना चाहिए था।
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Edited By: Samridh Jharkhand
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