Re-NEET UG 2026: पुराना Admit Card हुआ रद्द, परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी; NTA ने जारी किए नए नियम
NEET UG 2026: 21 जून को होने वाली री-नीट परीक्षा से पहले NTA ने अभ्यर्थियों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि 3 मई की परीक्षा का एडमिट कार्ड अब किसी काम का नहीं रहा। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य है।
Re NEET UG 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने री-नीट UG 2026 परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा क्योंकि 3 मई वाला पुराना प्रवेश पत्र पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में घुसने से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना भी हर उम्मीदवार के लिए जरूरी होगा।
NTA ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा यह काम करने की जरूरत नहीं। SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश केवल उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक नया प्रवेश पत्र नहीं लिया है।

परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

कब मिलेगी छूट?
तकनीकी कारणों या शारीरिक असमर्थता की स्थिति में बायोमेट्रिक पूरा न होने पर भी परीक्षा देने की अनुमति होगी। इसके लिए केंद्र पर एक लिखित घोषणा-पत्र भरना होगा। छूट मिलने की प्रमुख परिस्थितियां इस प्रकार हैं:
- बायोमेट्रिक डिवाइस में तकनीकी खराबी
- बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता का खराब होना
- UIDAI सर्वर से कनेक्शन न बन पाना
- उम्मीदवार का शारीरिक रूप से बायोमेट्रिक देने में असमर्थ होना
परीक्षा के दौरान कोई परेशानी नहीं
NTA ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा चलते वक्त बायोमेट्रिक के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। जहां जरूरी होगा, यह प्रक्रिया परीक्षा से पहले या बाद में पूरी की जाएगी। री-नीट 2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। PwD और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा और उनकी परीक्षा शाम 6:20 बजे तक चलेगी।
वेरिफिकेशन से इनकार पड़ सकता है भारी
NTA ने सभी से केंद्र कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। बिना किसी वैध कारण के बायोमेट्रिक से मना करने को परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में "पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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