खान सर को मिली राहत, लेकिन पुलिस की नई केस डायरी ने बढ़ाया सस्पेंस; 30 जून को होगा बड़ा फैसला

अदालत ने अपडेटेड केस डायरी के अध्ययन के लिए तीन दिन का समय दिया

खान सर को मिली राहत, लेकिन पुलिस की नई केस डायरी ने बढ़ाया सस्पेंस; 30 जून को होगा बड़ा फैसला
पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के बाद 30 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 30 जून तक बरकरार रखी है। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय लिया है।

पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून तक बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से संबंधित अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। अदालत ने केस डायरी और उससे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय लिया है। इसके बाद 30 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है और आज ही बहस पूरी कर फैसला सुनाया जाए। हालांकि, लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दाखिल नई केस डायरी का समुचित अध्ययन आवश्यक है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा। वहीं, उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्ड, जो पहले से न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी।

अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी प्रकरणों को एक साथ टैग कर दिया है, ताकि समग्र रूप से सुनवाई की जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत केस डायरी को अधूरा मानते हुए अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

पुलिस द्वारा दाखिल नई केस डायरी में दावा किया गया है कि घटना के दौरान हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि खान सर के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी। माना जा रहा है कि यह दावा आगामी सुनवाई में अहम भूमिका निभा सकता है।

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Edited By: Mohit Sinha
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Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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