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खान सर को बड़ी राहत! फायरिंग केस में पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

खान सर को बड़ी राहत! फायरिंग केस में पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में उनके तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी राहत प्रदान की है।
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खान सर को मिली राहत, लेकिन पुलिस की नई केस डायरी ने बढ़ाया सस्पेंस; 30 जून को होगा बड़ा फैसला

खान सर को मिली राहत, लेकिन पुलिस की नई केस डायरी ने बढ़ाया सस्पेंस; 30 जून को होगा बड़ा फैसला पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 30 जून तक बरकरार रखी है। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय लिया है।
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पटना कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल से बाहर आएंगे ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद

पटना कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल से बाहर आएंगे ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद पटना सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद को जमानत दे दी है। खान ग्लोबल स्टडीज पर पथराव और तोड़फोड़ मामले में वे न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद थे। एडीजे-33 की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
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