खान सर को बड़ी राहत! फायरिंग केस में पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी मिली राहत

खान सर को बड़ी राहत! फायरिंग केस में पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
खान सर (फाइल फोटो)

पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में उनके तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी राहत प्रदान की है।

पटना: चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों सहित कुल छह लोगों को राहत प्रदान की है।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की। इसके बाद उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली, जबकि न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत मंजूर कर ली गई।

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी प्राथमिकी में शामिल किया था। उन पर आरोप था कि उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी और घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई। हालांकि, इससे पहले अदालत उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी थी।

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पुलिस ने जांच के दौरान सुरक्षा गार्डों के हथियारों और उनके कथित इस्तेमाल की भी पड़ताल की। अब पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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Edited By: Mohit Sinha
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Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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