फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सीसीटीवी फुटेज और गार्ड के बयान के बाद बढ़ी थी मुश्किलें
पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
पटना: फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार महूआर द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई थी।
शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके वकील अरविंद कुमार महूआर ने बताया था कि शनिवार को कोर्ट दोपहर 1:30 बजे बंद हो गया था, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकी। इसके बाद सोमवार को खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी।


Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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