यौन उत्पीड़न मामले में ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
धनबाद: शनिवार को भाजपा की महिला नेता के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र नयायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने याचिका को खारिज किया। साथ ही कोर्ट ने ढुल्लू महतो को दस दिनों के अन्दर लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया। वहीं जेल में बंद मामले के आरोपी अजय गोरांई, डम्पी मंडल और बिट्टू सिंह को कोर्ट ने नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।
विधायक के वकील जितेन्द्र कुमार और लोक अभियोजक बीडी पाण्डेय की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी एवं जेल में बंद अन्य आरोपियों के जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सात मार्च को आदेश देने की तिथि के तौर पर सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावे बाघमारा विधायक आनंद शर्मा पर यौन उत्पीड़न मामले पर पांच मार्च को गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया। इस पर विधायक के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में जल्द याचिका दायर की जायेगी।


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