टीवी चैनलों पर अब नहीं रहेगी 12 मिनट की विज्ञापन सीमा, सरकार ने बदला 20 साल पुराना नियम
डिजिटल मीडिया के मुकाबले टीवी चैनलों को समान अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की अधिकतम 12 मिनट की सीमा खत्म कर दी है। 21 अगस्त 2026 को जारी गजट अधिसूचना के साथ नया नियम प्रभावी हो गया। सरकार के अनुसार, यह फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन बाजार में लचीलापन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की सीमा खत्म कर दी है। इस संबंध में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की गजट अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई, जिसके साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
सरकार का मानना है कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटने से टीवी चैनलों को विज्ञापन बाजार में अधिक लचीलापन मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
अब टीवी चैनलों पर विज्ञापन की अधिकतम 12 मिनट की निर्धारित सीमा लागू नहीं रहेगी।
Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.










