हरिनारायण राय नहीं सकेंगे चुनाव, हाईकोर्ट ने आग्रह ठुकराया
रांची: प्रदेश के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके चुनाव लड़ने संबंधी याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। गौरतलब है कि राय को आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गई है। फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन राहत नही मिल सकी।
बताया गया है कि हरिनारायण राय जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार आजसू पार्टी से संपर्क में है, लेकिन यह मंसूबा कानूनी अड़चन के कारण सफल नहीं होगा। जानकारी मिल रही है कि उनकी जगह पर उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। राय पर 4.33 करोड़ रुपये के मनीलांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में हरिनारायण राय, इनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय तीनों को पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके रांची के आवास को भी जब्त किया है।
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