मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली चुनाव लड़ने की अनुमति

मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली चुनाव लड़ने की अनुमति

 

नयी दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी अयोग्यता अभी कायम है. अदालत ने कहा कि उनकी सजा अभी चल रही है और उन्हें किसी सूरत में राहत नहीं दी जा सकती है. इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे. वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिल पायी.

मालूम हो कि हाल ही में राजा पीटर एवं कुंदन पाहन को अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अपना जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने कहा है कि वे अगेले आदेश तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. 2017 में कोड़ा को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया था और अभी उनकी अयोग्या की अवधि एक साल बाकी है. तीन साल के उन पर रोक लगी थी. चुनाव आयोग ने उन्हें 2009 के चुनाव के दौरान खर्च की गयी राशि का गलत ब्यौरा देने के आरोप में तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया था.

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Edited By: Samridh Jharkhand

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