“शांति व्यवस्था सर्वोपरि” : बंगाल हाईकोर्ट के फैसले पर बजरंगी महतो की प्रतिक्रिया
बकरीद से पहले गोवंश वध प्रतिबंध पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले बड़े पशुओं के वध पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि त्यौहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों में दखल नहीं दिया जाएगा।
साहिबगंज: पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने गोवंश वध को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बकरीद से पहले राज्य सरकार द्वारा बड़े पशुओं के वध पर लगाए गए प्रतिबंधों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि त्यौहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि सरकार कोई एहतियाती कदम उठाती है, तो अदालत उसमें दखल नहीं देगी।
बजरंगी महतो ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का हिन्दू धर्म रक्षा मंच के प्रदेश महासचिव बजरंगी महतो ने स्वागत किया है। शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे स्पष्ट है कि कानून और शांति व्यवस्था सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने 13 मई को जो आदेश जारी किया था, उसका उद्देश्य सिर्फ आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था।

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.
