शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास, 25 हजार जुर्माना भी लगाया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की आदालत ने सुनाई सजा
मामला वर्ष 2022 का है. इसे लेकर भुक्तभोगी युवती ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर मोहम्मद शोएब उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया
कोडरमा: शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म (यौन शोषण) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शोएब, 24 वर्ष, पिता मोहम्मद रफीक, ग्राम- चेचाई, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा निवासी को 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामला वर्ष 2022 का है. इसे लेकर भुक्तभोगी युवती ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर मोहम्मद शोएब उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जब वह प्रेग्नेंट हो गई, तो बच्चा गिराने को कहा, कहा की शादी से पहले बच्चा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तुमसे मैं निकाह कर लूंगा. इस प्रकार मोहम्मद शोएब शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जिससे वह गर्भवती हो गई. निकाह की बात करने पर वह निकाह करने से इनकार कर दिया. इसके लिए पंचायती भी हुई थी.

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