शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास, 25 हजार जुर्माना भी लगाया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की आदालत ने सुनाई सजा
मामला वर्ष 2022 का है. इसे लेकर भुक्तभोगी युवती ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर मोहम्मद शोएब उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया
कोडरमा: शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म (यौन शोषण) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शोएब, 24 वर्ष, पिता मोहम्मद रफीक, ग्राम- चेचाई, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा निवासी को 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 376 आईपीसी के तहत के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया
