Deoghar News: जसीडीह में कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

स्कूलों के 100 मीटर दायरे में बिक्री वर्जित

Deoghar News: जसीडीह में कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानदारों से वसूला जुर्माना
(जसीडीह तंबाकू नियंत्रण अभियान)

देवघर जिले के जसीडीह बाजार, स्टेशन और चकाया मोड़ में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम के तहत सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 46 दुकानों की जांच कर नियम उल्लंघन पर 18 विक्रेताओं से 6,750 रुपये का जुर्माना वसूला गया तथा नए कड़े कानूनों की जानकारी दी गई।

देवघर: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत देवघर जिला में कोटपा (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम)-2003 की  विभिन्न धाराओ को लागु करने हेतु, सिविल सर्जन डॉ शिव प्रसाद मिश्रा एवं डॉ०मनोज कुमार गुप्ता, जिला नोडल पदाधिकारी एन.टी.सी.पी. के निर्देशानुसार, आज दिनांक-21-08-2026 को राजीव कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं रामानुज सिंह,अवर निरीक्षक जसीडिह थाना कि अध्यक्षता में जसीडिह क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 के अनुसार तम्बाकू एवं उनके उत्पाद को  सार्वजनिक स्थानो पर धड़ल्ले से बिक्री को नियंत्रित करने के लिए छापामारी दस्ता टीम के द्वारा अभियान चलाया गया।
 
छापामारी दल के सदस्यों के द्वारा जसीडिह थाना क्षेत्र के जसीडिह बाज़ार, जसीडिह स्टेशन  एवं चकाया मोड़ के आस पास में कुल 46 दुकानों की जांच की गई जिसमें 18 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 6750 रूपये की वसूली की गई।

छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संशोधन के बारे मे बताया जिसमे कोटपा-2003 की धारा-4 के नये संशोधन कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान और तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, कोटपा-2003 की धारा-4अ के अनुसार हुक्काबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। 

उल्लंघनकर्ता को 1 लाख रूपये तक का जर्माना तथा अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, कोटपा की धारा 6 के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचा जा सकता है और न बिचवाया जा सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू तक का जर्माना किया जा सकता है,कोटपा की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफतर और न्यायालय के100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकता है। 

उल्लंघनकर्ता को 1000रू तक का जर्माना किया जा सकता है,सभी होटल एवं रेस्तरां संचालकों को COTPA, 2003 के धारा 4 के तहत " गैर धूम्रपान क्षेत्र" का अनुपालन करने हेतु निदेशित किया जाता है. "गैर धूम्रपान क्षेत्र" का साइंनेज का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है  और सभी होटल व्यवसाय से जुड़े प्रबंधन को यह लगाना अब अनिवर्या है नहीं तो 1000 तक का जुर्मना लागेगा, सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला  सिगरेट नही देगा।

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Edited By: Anjali Sinha
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