बंधु तिर्की को राहत, साक्ष्य के अभाव में बरी
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रांची: झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री व झाविमो नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने राहत देते हुये रातू के कमड़े इलाके में धारा 144 उल्लंघन करने व भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगाने के मामले पर साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश परमानंद उपाध्याय की अदालत में श्री तिर्की मंगलवार को सशरीर उपस्थित थे।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गौरतलब है कि उक्त मामला 2011 में रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रातू के कमडे़ इलाके में चल रहे हैं बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय पर सीसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए बंधु तिर्की के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या स्थानीय लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाया था, जिस समय वहां पर धारा 144 लगा हुआ था। इस बाबत उनपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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Edited By: Samridh Jharkhand
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