हाई कोर्ट ने मांगी बंधु तिर्की की केस डायरी
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जमानत पर नहीं हुआ फैसला
स्टेट ब्यूरो: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे बंधु तिर्की की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बाबत कोर्ट ने सीबीआई से उनके केस से संबंधित डायरी मांगी है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के बाद श्री तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी।
आपको बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी बंधु तिर्की को एसीबी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पूर्व मंत्री को जमानत देने से पहले कोर्ट ने एसीबी से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की मांग की है। तिर्की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गये हैं। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांचोपरांत सीबीआइ ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें बताया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी संपत्ति नहीं कि उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच करें। इस बाबत सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए नोटिस जारी किया था। 2005 से 2009 तक मंत्री रहने पूर्व मंत्री पर 30 फीसद आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
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Edited By: Samridh Jharkhand
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