1 जुलाई से ट्रेन में ये गलती की तो सीधे कटेगा भारी जुर्माना, जानिए नया नियम

बिना टिकट यात्रा, गलत श्रेणी में सफर और नियम उल्लंघन पर बढ़ा जुर्माना

1 जुलाई से ट्रेन में ये गलती की तो सीधे कटेगा भारी जुर्माना, जानिए नया नियम
भारतीय रेलवे (फाइल फोटो)

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब बिना टिकट यात्रा, गलत श्रेणी में सफर, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश, रेलवे ट्रैक पर घूमना और अन्य नियम उल्लंघनों पर पहले से अधिक जुर्माना देना होगा।

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई 2026 से बिना टिकट यात्रा, गलत श्रेणी में सफर और रेल परिसरों में नियम तोड़ने पर अब पहले से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए जनविश्वास अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है।

यह बदलाव जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन के बाद लागू होगा। रेलवे का कहना है कि इसका मकसद यात्रियों को सुरक्षित और अनुशासित माहौल देना है।

क्या-क्या बदल गया?

बिना टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा  

अब तक बिना टिकट या सामान्य टिकट पर स्लीपर/एसी में सफर करने पर न्यूनतम 250 रुपये जुर्माना लगता था। 1 जुलाई से यह बढ़कर 500 रुपये हो जाएगा। इसके साथ संबंधित दूरी का किराया और अन्य शुल्क भी वसूले जाएंगे।

दूसरे के टिकट पर सफर  

किसी और के नाम से जारी टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माने के साथ टिकट जब्त भी किया जा सकता है।

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महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश  

महिला आरक्षित कोच में पुरुष यात्रियों के पकड़े जाने पर 2,500 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

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ट्रैक पर घूमना या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना  

रेलवे ट्रैक या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना होगा।

बिना अनुमति फेरी या हॉकिंग  

स्टेशन या ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचने पर 2,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

रेल परिसर में भीख मांगना  

अब रेलवे परिसर में भीख मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।

नशा, उपद्रव और गंदगी फैलाना  

नशे की हालत में हंगामा, गंदगी फैलाना या अभद्र व्यवहार करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

गलत पार्किंग और वाहन चलाना  

रेलवे परिसर में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने या चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

खतरनाक वस्तुओं का परिवहन 

ट्रेन में ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

छोटे मामलों में तुरंत जुर्माना  

रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में छोटे-मोटे उल्लंघन पर लंबी कानूनी प्रक्रिया की जगह मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से स्टेशन और ट्रेनों में अनुशासन बढ़ेगा, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और यात्री ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

 

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Edited By: Mohit Sinha
Mohit Sinha Picture

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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