Legal Update: भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बरी
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को बरी किया
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भाजपा नेता एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 2 जुलाई को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया।
New Delhi: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने दोनों आरोपितों को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने 2 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने 7 जुलाई 2023 को संज्ञान लिया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे। 10 मई 2024 को अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।


Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.
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