जानकी, बाउरी, गणेश व नवीन को कल उपस्थित होने का निर्देश
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दल- बदल मामले में हाईकोर्ट का फरमान
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कोर्ट ने कहा विधायकों के पीए द्वारा नोटिस रिफ्यूज करना गलत
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पक्ष नही रखने पर नोटिस जारी होगा
स्टेट ब्यूरो: झारखंड में दलबदल मामले पर आज हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया की तरफ से लक्ष्मी कुमारी व मंत्री रणधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता चंदना ने कोर्ट में हाजिरी दी। बाकि चार विधायकों के मौजूद न होने से कोर्ट नाराज होकर पूछा, क्या चार विधायकों को नोटिस नही मिला। गौरतलब हो कि चारों विधायकों जानकी यादव, अमर बाउरी, गणेश गंजू व नवीन जायसवाल के पीए द्वारा कोर्ट नोटिस को रिफ्यूज किये जाने को कोर्ट ने गलत करारते हुये उन्हें 10 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। यदि इस बाबत ये अपना पक्ष नही रखते हैं, तो इन्हें नोटिस जारी किया जायेगा।
[URIS id=8357]
मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुजीत प्रसाद ने की। ज्ञात हो कि गत 20 फरवरी 2019 को स्पीकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 6 बागी विधायकों के दल- बदल को सही ठहराया था। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल व महासचिव प्रदीप यादव द्वारा विधानसभा स्पीकर के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है। जेवीएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गये छह विधायकों पर दलबदल का मामला चल रहा है।
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Edited By: Samridh Jharkhand
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