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दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल-ऐपल को बड़ा निर्देश, पोर्नोग्राफी बढ़ाने वाले ऐप्स पर सख्त कार्रवाई के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल-ऐपल को बड़ा निर्देश, पोर्नोग्राफी बढ़ाने वाले ऐप्स पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और ऐपल को अपने प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री पूरी पीढ़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार, गूगल और ऐपल से आईटी रूल्स 2021 के तहत उठाए गए कदमों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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