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                <title>CNT Act - Samridh Jharkhand</title>
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                <title>हजारीबाग में राजस्व कार्यशाला आयोजित, प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने दिए अहम निर्देश</title>
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                        <![CDATA[हजारीबाग समाहरणालय में आयोजित राजस्व कार्यशाला में प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भूमि अतिक्रमण और राजस्व कानूनों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/hazaribagh/revenue-workshop-organized-in-hazaribagh-divisional-commissioner-pawan-kumar-gave/article-17470"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2025-12/whatsapp-image-2025-12-15-at-18.06.12_f0d42be8_samridh_1200x720.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>हजारीबाग :</strong> प्रमंडलीय आयुक्त, पवन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में राजस्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के तरीकों से सभी को अवगत कराया। कार्यशाला के दौरान आयुक्त ने लंबित दाखिल खारिज के मामले, दोहरी जमाबंदी, गैर मजूरवा भूमि को कब्जा मुक्त कराने सहित अन्य विषयों की जानकारी दी।</p>
<p style="text-align:justify;">आयुक्त ने कहा कि विभिन्न प्रावधानों की जानकारी नहीं रहने के कारण कई बार त्रुटिपूर्ण आदेश पारित हो जाते हैं। जिसका लाभ जमीन के अवैध कब्जाधारियों को मिल जाता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को भू-अर्जन, मुआवजा, जमाबंदी के सारे प्रावधानों से अवगत कराया। साथ ही  बिना किसी ऑब्जेक्शन वाले दाखिल खारिज को 30 दिन में निष्पादित करने का निर्देश दया।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यशाला के दौरान आयुक्त ने रेवेन्यू एक्ट, सीएनटी एक्ट, वन पट्टा, लैंड सीलिंग एक्ट, जंगल झाड़ी जमीन, इंडियन फारेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फारेस्ट एक्ट 1980, कैंटोनमेंट एरिया, नोटिफाइड एरिया, खासमहाल जमीन की प्रकृति व प्रक्रिया, वाटर बॉडीज एक्ट, परिशोधन पोर्टल, खतियान एवं रजिस्टर 2 की प्रविष्टियों का महत्व, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक एवं उदाहरण देकर प्रकाश डाला।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं कार्यशाला से पूर्व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर आयुक्त का स्वागत किया। इसके पूर्व आयुक्त के सर्किट हाउस पहुंचने पर एवं सर्किट हाउस से हजारीबाग रवाना होने से पहले उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यशाला में आयुक्त  पवन कुमार, उपयुक्त  आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त  सादात अनवर, अपर समाहर्ता  विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर  हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी  राजेश कुमार के अलावा भू-अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी, सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।</p>]]>
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                                                            <category>समाचार</category>
                                            <category>हजारीबाग</category>
                                            <category>झारखण्ड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:11:52 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Susmita Rani]]>
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                <title>सीएनटी एक्ट के बावजूद रांची के आसपास ट्राइबल जमीन पर अवैध कब्जा, संजयनाथ शाहदेव को सजा नहीं</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[<p><strong>रांची :</strong> राजधानी रांची व उसके आसपास के इलाके में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का खेल जारी है. सीएनटी एक्ट के बावजूद इस पर कोई रोक नहीं है. पीड़ित व्यक्ति कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाता है. अदालती फैसले के बाद भी जमीन पर कब्जा मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है.</p>
<p>जमीन की गड़बड़ी व धोखे के कई किस्से हैं. अनगड़ा का एक दिव्यांग परिवार अपनी 12.95 एकड़ जमीन पाने के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर दो साल तक काटने के बाद भी न्याय से कोसों दूर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया मुंडा के वैध वारिस को उनकी</p>...]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/ranchi/illegal-occupation-of-tribal-land-around-ranchi-despite-cnt-act/article-5500"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2020-02/lal-sanjay-nath-shahdeo.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रांची :</strong> राजधानी रांची व उसके आसपास के इलाके में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का खेल जारी है. सीएनटी एक्ट के बावजूद इस पर कोई रोक नहीं है. पीड़ित व्यक्ति कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाता है. अदालती फैसले के बाद भी जमीन पर कब्जा मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है.</p>
<p>जमीन की गड़बड़ी व धोखे के कई किस्से हैं. अनगड़ा का एक दिव्यांग परिवार अपनी 12.95 एकड़ जमीन पाने के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर दो साल तक काटने के बाद भी न्याय से कोसों दूर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया मुंडा के वैध वारिस को उनकी जमीन पर उनका हक जल्द से जल्द दिलाने को रांची डीसी को ट्वीट कर कहा था. मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में सीओ अनगड़ा ने दिव्यांग परिवार की जमीन पर दखल दिलाने की तिथि 17 फरवरी को तय की थी. इससे पहले भी अंचल कार्यलाय ने 31 जनवरी 2020 को दखल कब्जा करना तय किया था. इसके बावजूद दिव्यांग परिवार को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है.</p>
<p>वहीं, इस मामले में सीओ देव प्रिया ने कहा कि 17 फरवरी को पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होने की वजह से दिव्यांग परिवार को जमीन पर से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सकता. इसके लिए अगले सप्ताह नई तारीख तय होगी और खतियानी जमीन पर संबंधित पक्ष को कब्जा दिलाया जाएगा.</p>
<p><strong>डरा हुआ है पीड़ित परिवार</strong></p>
<p>रांची जिले के अनगड़ा अंचल के एक दिव्यांग परिवार मोहरी मुंडा, पति संजय मुंडा की 12.95 एकड़ जमीन हड़प ली गयी थी. परिवार अपनी जमीन पाने के लिए 2016 से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है. न्यायालय, उप समाहर्ता द्वारा भूमि वापसी के दो बार आदेश दिये जाने के बावजूद दिव्यांग परिवार को खुद की जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है.</p>
<p>न्यायालय उप समाहर्ता की ओर से वाद सं .132016-2017 सोनिया मुंडा वादी बनाम सुराब खां वगैरह प्रतिवाद के मामले में 25.10.2019 को पारित आदेश में खतियानी रैयत के वैध वारिसों को दखल कब्जा दिलाना.</p>
<p><strong>कब्जाधारियों के पास जमीन के दावे से संबंधित नहीं है पुख्ता कागजात</strong></p>
<p>मोहरी मुंडा की खतियानी जमीन पर सुराब खां, मौजा महेशपुर खाता सं. 36 प्लांट सं. रकबा. 9.89 एकड़, राजेश गोयल एवं विरेन्द्र प्रासद पांडेय, मौजा महेशपुर खाता सं 36ए प्लॉट सं 623,626, 687, 688, 689, 690, 691 रकबा.1.10 एकड़, राजेश गोयल एवं विरेन्द्र प्रसाद पांडेय खाता सं 36ए प्लॉट सं 628ए रकबा 0.97 एकड़, नन्द लाल साहु, खाता संण्. 37ए रकबा 0.42 एकड़, मुरतफ खां, खाता नं. 37 प्लॉट नं 1517ए रकबा. 0.42 एकड़ कब्जा कर रखा है. न्यायालय में कब्जाधकरियों के द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं ।</p>
<p><strong>गनी उरांव की जमीन लाल संजय नाथ शाहदेव के नाम</strong></p>
<p>इसी तरह राजधानी में कई ऐसे मामले हैं जहां आदिवासी जमीन पर अलग-अलग तरीकों से कब्जा कर लिया गया. हेहल मौजा में आदिवासी गनी उरांव की जमीन की लाल संजय नाथ शाहदेव के नाम पर जमाबंदी कर दी गयी. तत्कालीन आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार ने 20 मई 2017 को हेहल अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के क्रम में उन्हें जानकारी मिली कि एक आदिवासी गनी उरांव की 5.26 एकड़ जमीन को गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैर आदिवासी संजय साहू के नाम पर नामांतरण कर दिया गया. इनमें से 1.38 एकड़ गैर मजरूआ खाते की जमीन को लाल संजय नाथ शाहदेव के नाम से जमाबंदी कर दी गयी और लगान रसीद भी जारी कर दिया गया.</p>
<p>2017 के अप्रैल महीने में डीसीएलआर ने जब इस संबंध में जानकारी मांगी, तो निरीक्षण के एक दिन पूर्व यानी 19 मई को जांच प्रतिवेदन दिया. औचक निरीक्षण में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 15 आदिवासियों के खाते की जमीन का गैर आदिवासियों के नाम से म्यूटेशन किया गया. रिकार्ड मांगने पर अंचलाधिकारी ने टाल-मटोल की. जांच में पता चला कि अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के कार्यालय में दाखिल-खारिज के 528 मामले लंबित हैं रिकार्ड मांगने पर लिंक नहीं होने का बहाना बनाया गया. ये मामला आज तक अदालतों में हैं.</p>
<p><strong>जालसाज लाल संजय नाथ शाहदेव पर कई थानों में एफआइआर, पर आज तक सजा नहीं</strong></p>
<p>झारखंड में माफिया किस कदर कानून से खेलते हैं उसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि आदिवासी गनी उरांव की जमीन की अपने नाम जमाबंदी कराने वाले लाल संजय नाथ शाहदेव पर राजधानी रांची के कई थानों में मामला दर्ज हुआ, लेकिन उस पर कभी आंच नहीं आयी. कुछ केस थाने के स्तर से ही डिस्पोज कर दिया गया तो कुछ अदालतों के चक्कर काट रहा है. लाल संजयनाथ शाहदेव पर रातू थाने में पार्टनर को टॉर्चर कर आत्महत्या के लिए विवश करने का केस दर्ज है. सुखदेव नगर थाने में दो एफआइआर व धुर्वा थाने में एफआइआर दर्ज है. उस पर करोड़ों की ठगी का आरोप है.</p>
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                                                            <category>रांची</category>
                                    

                <link>https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/ranchi/illegal-occupation-of-tribal-land-around-ranchi-despite-cnt-act/article-5500</link>
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                <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:57:12 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Samridh Jharkhand]]>
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