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                <title>National Green Tribunal - Samridh Jharkhand</title>
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                <description>National Green Tribunal RSS Feed</description>
                
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                <title>दिवाली में 2 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी की तो हो जायें सावधान, सरकार ने जारी  किये  ये निर्देश </title>
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                        <![CDATA[झारखंड में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसपीसीबी को त्योहारों में आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने के लिए समय का निर्धारण करने का दिशा-निर्देश जारी किया। दीपावली-छठ ,गुरु पर्व  में दो घंटे तो क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है.  ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/ranchi/draft-add-your-titranchi-newsjspcb-issued-guidelines-regarding-festivals-time/article-12041"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2024-10/दीपावली.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रांची: </strong>झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दी है. इन तीनों पर्व पर दो घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है. बोर्ड द्वारा तैयार दिशा-निर्देश के अनुसार, दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरु पर्व पर रात आठ से दस और क्रिसमस व नये साल पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.</p>
<h3><strong>125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत</strong></h3>
<p>झारखंड हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान  रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वालों के नाम हर हाल में गोपनीय रखे जायें. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मापदंड निर्धारित किये हैं.</p>
<p>झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किये गये हैं. दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी. साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है.</p>]]>
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                                                            <category>रांची</category>
                                            <category>झारखण्ड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:11:06 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Arpana Kumari]]>
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            <item>
                <title>एनजीटी ने दामोदर में प्रदूषण को लेकर डीवीसी पर लगाया 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना</title>
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                        <![CDATA[<p><strong>रांची/बोकारो :</strong> नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी पर प्रदूषण को लेकर एक करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डीवीसी द्वारा प्रदूषण फैलाने को लेकर लगाया है, जिसकी शिकायत दामोदर बचाओ आंदोलन के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा अक्टूबर 2019 में दर्ज करायी गयी थी।</p>
<p>प्रवीण कुमार सिंह ने बोकारो के चंद्रपुरा स्थित ताप विद्युत गृह से तेल रिसाव के संबंध में एक याचिका दायर की थी। प्रवीण कुमार सिंह को शिकायत दर्ज कराने में दिल्ली स्थित पर्यावरण संस्था लाइफ ने डाक्यूमेंटेशन में मदद की थी। इस शिकायत के आधार पर</p>...]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/bokaro/ngt-imposes-fine-of-rs-1-crore-64-lakh-on-dvc-for-pollution-in-damodar/article-8657"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2021-08/ngt-e1628043246213.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रांची/बोकारो :</strong> नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी पर प्रदूषण को लेकर एक करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डीवीसी द्वारा प्रदूषण फैलाने को लेकर लगाया है, जिसकी शिकायत दामोदर बचाओ आंदोलन के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा अक्टूबर 2019 में दर्ज करायी गयी थी।</p>
<p>प्रवीण कुमार सिंह ने बोकारो के चंद्रपुरा स्थित ताप विद्युत गृह से तेल रिसाव के संबंध में एक याचिका दायर की थी। प्रवीण कुमार सिंह को शिकायत दर्ज कराने में दिल्ली स्थित पर्यावरण संस्था लाइफ ने डाक्यूमेंटेशन में मदद की थी। इस शिकायत के आधार पर ही 30 जुलाई 2021 को डीवीसी ने अपने आदेश में थर्मल प्लांट के अधिकारियों पर कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही बरतने और दामोदर नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड लगाया।</p>
<p>दंड लगायी गयी राशि में एक करोड़ 38 लाख आठ हजार रुपये जमा भी करा दी गयी है। शेष राशि 16 लाख 45 हजार रुपये दो माह में राज्य प्रदूषण बोर्ड में जमा करना है।</p>
<p>इससे पहले 2020 में भी दामोदर पर 2 करोड़ 89 लाख 39 हजार 769 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले दामोदर नदी में फ्लाई ऐश फैलाने की शिकायत 12 सितंबर 2019 को एनजीटी से की गयी थी।</p>
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                                                            <category>बोकारो</category>
                                            <category>झारखण्ड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>पर्यावरण</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:47:26 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Samridh Jharkhand]]>
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                <title>राज्य में दो घंटे पटाखा जलाने की पर्षद ने दिया निर्देश, उल्लंघन करने वाले होगी कानूनी कार्रवाई</title>
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                        <![CDATA[<p>रांचीः राज्य सरकार ने पटाखा जलाने (Firecracker burn) की निर्देश जारी कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार दिपावली की रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी है. अगर कोई भी व्यक्ति दिया गया निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनलोगों पर आईपीएस की धारा (IPS Section) 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद  ने निर्देश जारी कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal)  के आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है. इस बात</p>...]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/ranchi/the-council-gave-instructions-to-burn-crackers-in-the-state-for-two-hours-violators-will-take-legal-action/article-8107"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2020-11/firecrackers__6514509_835x547-m.jpg" alt=""></a><br /><p>रांचीः राज्य सरकार ने पटाखा जलाने (Firecracker burn) की निर्देश जारी कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार दिपावली की रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी है. अगर कोई भी व्यक्ति दिया गया निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनलोगों पर आईपीएस की धारा (IPS Section) 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद  ने निर्देश जारी कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal)  के आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है. इस बात की पुष्टि पर्षद के सचिव राजीव लोचन बक्षी ने की है</p>
<p><strong>ये शहर में होगा ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति</strong></p>
<p>झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद ((Jharkhand State Pollution Control Board))  के अनुसार रांची, रामगढ़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को खराब (Poor air quality) करार किया है. ये मॉडरेटली पोल्यूटेड शहर (Moderately polluted city) की श्रेणी में आते हैं. इन क्षेत्रों में केवल ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है. वो भी दिपावली की रात आठ बजे से 10 बजे तक.</p>
<p><strong>सभी पटाखा जलाने की अनुमति</strong></p>
<p>चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता अच्छी (Air quality good) है. इस बात की पुष्टि झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद ने की है. इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है. लेकिन पटाखा जालने की अनुमति रात 8 बजे से 10 बजे तक होगी. इन क्षेत्रों में महापर्व छठ के सुबह बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी है साथ ही ईयर में 35 मिनट पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. लोग 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे.</p>
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                                                            <category>रांची</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:25:50 +0530</pubDate>
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