Palamu News: उपायुक्त ने पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की
सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का औचक निरीक्षण करने का दिया निर्देश
पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा करते हुए अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी केंद्रों पर 'लिंग भ्रूण जांच अपराध है' का पोस्टर लगाने पर बल देते हुए आम जनता से अवैध लिंग परीक्षण की सूचना जिला प्रशासन को देने की अपील की।
पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकरी ली। इस दौरान उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही।
उन्होंने कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी अल्ट्रासाउंड करता पाया जाता है तो उस अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के पश्चात ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।


उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग प्रशिण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।इस अवसर पर सदर एसडीएम सुलोचना मीणा, सिविल सर्जन डॉ अनिल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम,सदस्य इंदुलेखा भगत, नीलम होरो समेत जिला सलाहकार समिति के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे।
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