koderma News: नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
कोडरमा अदालत ने नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म मामले में मोहम्मद इस्लाम खान को 20 साल सश्रम कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पीड़िता का मौसेरा भाई था। मामला वर्ष 2023 का है और सतगावां थाना में दर्ज किया गया था। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा होगी।
कोडरमा: डरा धमका कर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद इस्लाम उफॅ मोहम्मद इस्लाम खान, 19 वर्ष, पिता- मो शमीम खान, मीरगंज सतगावां, को 376 (3) आईपीसी, एवं 4(2)और 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25,000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बताते चले कि अभियुक्त लड़की का रिश्ते में मौसेरा भाई लगता है। मामला वर्ष 2023 का है। इसे लेकर केरला में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में कोडरमा ट्रांसफर किया गया। सतगावां थाना में थाना कांड संख्या 52/2023 थाना में दर्ज हुआ था।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
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